पाकिस्तान ने दी पंजाब प्रांत में सिख विवाह अधिनियम 2017 पारित करने की मंजूरी

Friday, Apr 26, 2024 | Last Update : 07:08 PM IST


पाकिस्तान ने दी पंजाब प्रांत में सिख विवाह अधिनियम 2017 पारित करने की मंजूरी

राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही इस अधिनियम को पारित कर दिया जाएगा।
Mar 15, 2018, 11:34 am ISTWorldAazad Staff
sikh marriages
  sikh marriages

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में बुधवार को 'पंजाब सिख आनंद कराज विवाह अधिनियम 2017' कानून को परित कर दिया गया है। इस अधिनियम को सरदार रमेश सिंह अरोरा ने 2017 में पाकिस्तान में पेश किया था जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ ने पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। बहरहाल इससे प्रांत में सिख विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है।

इस अधिनियम के तहत विवाह करने वाले सिख समुदाय के लोगों को सिख धर्मग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब में वर्णित धार्मिक रीतियों के अनुसार पूरा किया जाएगा।इसके बाद पंजाब प्रांत द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा वैधता पत्र जारी किया जाएगा।

बता दें कि सदन में विधेयक में ये कानून पास होने के बाद पाकिस्तान दुनिया का एक मात्र देश हो जाएगा जो सिख विवाह का पंजीकरण कराता है। गौरतलब है कि अब तक सिख विवाह के आंकड़े गुरुद्वारों द्वारा संभाले जाते थे।

...

Featured Videos!