प्रधान मंत्री जनधन योजना २८ अगस्त २०१४ से लागू

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प्रधान मंत्री जनधन योजना २८ अगस्त २०१४ से लागू

प्रधान मंत्री जन-धन योजना २८ अगस्त २०१४ से लागू हुई जिसका शुभारंभ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिसमें अभी तक ग्रामीण छेत्र में १७ करोड़ खाते खोले गये है |
Sep 10, 2017, 12:12 pm ISTShould KnowSarita Pant
प्रधान मंत्री जनधन योजना
  प्रधान मंत्री जनधन योजना

३ सालो से लगभग अब तक ३० करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए है |  जन-धन  योजना में महिलाओं ने  भी लगभग १५ करोड़ खाते खोले है  | कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो  और उसकी आयु १० वर्ष से अधिक है वह इस प्रधान मंत्री जनधन योजना का लाभ उठा सकता है | सितम्बर २०१४ में जीरो बैलेंस खातों की संख्या ७६% थी जो आज जीरो बैलेंस खाते घटकर २१% हुए | जन धन योजना से बैंक में पैसा निकालना और जमा करने मे सरलीकरण हुआ है |  जन -धन योजना  के तहत गरीब लोगो और महिलाओं में  आत्मा विश्वास की लहर आयी है  |  अभी तक लगभग बैंको में १,२६,००० बैंकमित्र है जिनको संपर्क करके हम प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लाभ उठा सकते है|

जनधन योजना के तहत निम्न सुविधाए गरीब जनता को दी जायेगी |

१. जीवन बीमा सुविधा इस योजना के तहत ३०,००० राशि का न्यूनतम बीमा और दुर्घटना होने पर १,०००००  रूपए की राशि दी जायेगी | 
२. प्रधानमंत्री  जनधन योजना के तहत ६ महीने के भीतर आप बैंक से ५००० रुपए की राशि ऋण के तहत ले सकते है | 
३. जनधन योजना में  जीरो बैलेंस की सुविधा दी गयी है | 
४. जनधन योजना में रूपए कार्ड की सुविधा दी गयी है जिसमे खाताधारक महीने में चार बार किसी भी बैंक की शाखा से पैसे निकाल सकता है |
५. मोबाइल सुबिधा जिसे किसी भी साधारण मोबाइल से मैसेज के जरिये अपने खाते की जानकारी ली जा  है |
६. १० वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ये खाता खोल सकता है |
७. अगर किसी और बैंक के खाते को हम प्रधान मंत्री जनधन अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते है |

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