इस तरह घर बैठे आसानी से बनवाएं कलर वोटर आईडी कार्ड

Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 09:23 AM IST


इस तरह घर बैठे आसानी से बनवाएं कलर वोटर आईडी कार्ड

पहचान पत्र तथा एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तमाल होने वाली वोटर आईडी कार्ड को आप घर बैठ कुछ मिंटों में बना सकते है। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
Nov 21, 2018, 2:12 pm ISTNationAazad Staff
Voter ID Car
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अगले साल देश में लोक सभा चुनाव होने है। वहीं कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे है। चुनाव के मद्दे नजर हर पार्टी प्रचार अभियान में लगी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभा सके और अपनी जीत का परचम लहरा सके। बहरहाल एक तरफ जहां पार्टी वोटरों को लुभाने का काम कर रहीं है वहीं दूसरी तरफ अगले महीने से मतदाता सूची के संशोधन का काम शुरू होने जा रहा है।

जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है वो एक बार सुनिश्चित कर ले कि कोई त्रुटि तो नहीं है और जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं वो बनवा सकते है। इसके लिए अब आपको घर से बाहर जाने की भी जरुरत नहीं चुनाव आयोग ने लोगों की सहूलियत के लिए पहचान पत्र बनाने की सुविधा शुरू की है।

इसके तहत आप घर पर ही कंप्यूटर की मदद से नया आईडी कार्ड, रंगीन आई कार्ड और अगर आपकी आई कर्ड में कोई गलती है तो उसे सहीं कर सकते है इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर विजिट करना होगा। यहां आपको वोटर आईडी कर्ड से जुड़े कई ऑप्शन मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपनी आवश्यकता अनुसार चयन कर सकते है। इतना ही नहीं अगर आपने नए वोटर आइडी के लिए आवेदन किया है, उसकी स्थिति क्या है, इससे जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।

सावधानी से भरें फॉर्म 6

नया कार्ड जारी करने के ऑप्शन पर क्लिक करने पर चुनाव आयोग के फॉर्म 6 का प्रारूप आपके सामने खुल जाएगा। इस इस पेज पर आपको हर कॉलम में बड़ी सावधानी से जानकारियों को भरना है। खास बात ये है कि इस वेबपेज पर जाकर आप किसी भी राज्य के किसी भी शहर का वोटर कार्ड बनवा सकते हैं।

सभी कॉलम भरने के बाद इसमें फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फोटो वह अपलोड करनी है जिसमें बैकग्राउंड सफेद हो।
सभी जानकारी और फोटो तथा प्रमाण पत्र भरने व अपलोड करने के बाद आप सेंड के ऑप्शन में जाकर इसे भेज दें।अगर किसी जानकारी में कोई गलती हो गई है तो उसमें भूल सुधार के लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा।15 दिन के भीतर आप अपने विवरण में बदलाव कर सकते हैं।

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