राजीव गांधी हत्‍या मामले में दोषी नलिनी की परोल अवधी ३ हफ्ते बढ़ाई

Monday, Dec 23, 2024 | Last Update : 01:58 PM IST

राजीव गांधी हत्‍या मामले में दोषी नलिनी की परोल अवधी ३ हफ्ते बढ़ाई

राजीव गांधी हत्‍या मामले में नलिनी नलिनी को दी गई एक महीने की परोल की अवधि को मद्रास हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है।
Aug 22, 2019, 3:11 pm ISTNationAazad Staff
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड में दोषी नलिनी की परोल को मद्रास हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। नलिनी को वेल्लोर केंद्रीय जेल से पिछले महीने के अंत में एक महीने की पेरोल पर रिहा किया गया था।

नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए परोल की मांग की थी। बता दें कि  रिहाई के साथ कोर्ट ने शर्त रखी थी कि इस दौरान वह वेल्‍लोर से बाहर नहीं जाएगी और मीडिया व किसी नेता से बात नहीं करेगी। उसने बेटी की शादी के लिए परोल की याचिका दायर की थी जिसे ५ जुलाई को मद्रास कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की २१ मई, १९९१ को तमिलनाडु के श्रीपेरमुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को नलिनी और छह अन्य दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। नलिनी के अलावा उनके पति मुरुगन, एजी पेरारिवलन, संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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