Monday, Nov 25, 2024 | Last Update : 01:57 AM IST
अगर आपने अभी तक अपना पैन (PAN) आधार लिंक नहीं कराया है तो जल्द करवा लें, वरना ३१ मार्च के बाद आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर करदाताओं से पैन-आधार को लिंक कराने को कहा है। आयकर विभाग के अनुसार ३१ मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि ३१ मार्च तक लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।
ऐसे करवाएं एसएमएस के जरिए आधार को पैन नंबर से लिंक
१. इसके लिए आपको सबसे पहले ५६७६७८ नंबर या ५६१६१ नंबर पर एसएमएस भेजना होगा, जिसके बाद आपका नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा।
२. अब आपको आधार लिंक करवाने के लिए मैसेज बॉक्स में UIDPAN लिखना होगा। यह लिखने के बाद आपको स्पेस देकर १२ अंकों का आधार नंबर एंटर करना होगा।
३. इतना करने के बाद आपको एक बार फिर से १० नंबर वाला पैन नंबर लिखना होगा और बताए गए नंबर पर एसएमएस करना होगा।
४. आप इस तरह भी UIDPAN १२३४५६७८९१२१२ १२३४५६९८७१२GG लिख कर सेंड कर सकते है।
५. अब आपके पास आधार लिंक होने के एसएमएस आ जाएगा।
आप ऑनलाइन भी आधार को पैन नंबर से लिंक कर सकते है। आपको इनकम टैक्स विभाग की अधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करना होगा। और उससे जुड़े दस्तावेजों को पूरा करना होगा।
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