Tuesday, Jun 16, 2026 | Last Update : 08:14 PM IST
भोपाल से भाजपा की टिकट से सांसद चुनी गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की कोर्ट ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को निर्देश दिया है कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार अदालत में हासिर हों। कोर्ट ने उन्हें १७ मई को भी यहीं आदेश सुनाया था कि वह सप्ताह में एक दिन कोर्ट में अपनी पेशी दें लेकिन चुनाव लड़ रहीं साध्वी ने पेशी से छूट मांगी थी और कोर्ट ने भी उन्हें छूट दी थी। बरहाल अब चुनाव खत्म हो गए है तो एक बार फिर से कोर्ट ने अपने आदेश को दोहराते हुए हर हफ्ते पेशी का आदेश दिया है।
सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फिलहाल स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत पर छोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी दोषमुक्त नहीं किया है। उन पर UAPA ( अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत केस चल रहा है।
-गौरतलब है कि २९ सितंबर, २००८ में मालेगांव में एक बाइक में बम रख विस्फोट किया गया था। इस हमले ७ लोग मारे गए थे और १०० से ज्यादा घायल हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंप दी। २४ अक्टूबर, २००८ को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ३ आरोपी फरार दिखाए गए थे। बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।
गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त दी थी। चुनाव के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने कई बयानों की वजह से विवादों में रही थी।
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