Saturday, Jan 18, 2025 | Last Update : 12:17 PM IST
केंद्र सरकार ने एक बार में तीन तलाक का मसौदा तैयार कर लिया है। इस ड्रफ्ट को राज्य के केंद्र सरकारों के पास भेजा जाएगा। केंद्र ने राज्यों से इस बारे में अपनी राय जल्द बताने को कहा है। ड्राफ्ट में तलाख देने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट देने का प्रवधान किया गया है।
इस बारे में 15 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे अवैध घोषित किए जाने के बावजूद तीन तलाक के मामले लगातार हो रहे हैं।
तीन तलाक पर बैन लगाने का प्रस्ताव व दोषी को तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक नाम प्रस्तावित कानून का नाम 'मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक' रहेगा। इसमें पीड़ित मुस्लिम महिला को मुआवजा देने का भी प्रवधान है।
गुरुवार को हुई बैठक के दौरान तीन तलाख मसौदे को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर मंत्रालयीन समूह ने तैयार किया है। समूह के अन्य सदस्यों में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद व कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी शामिल थे।
तीन तलाक संबंधी कानून सिर्फ तलाक-ए-बिद्दत पर लागू होगा। इसमें पीड़ित को मजिस्ट्रेट के पास शिकायत का अधिकार होगा।
...