Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 01:09 AM IST
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को 29 दिसंबर के बाद लागू होने वाले नए नियमों को लेकर स्पष्ट किया है कि नए नियमों के तहत टीवी सेवा बाधित नहीं होगी। साथ ही ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि नियाम के नए आदेश के लागू होने से पेमेंट वाले चैनल बंद हो सकते हैं लेकिन, ट्राई ने स्थिति को साफ करते हुए कहा कि ग्राहकों के हितों और बेहतर तरीके से आदेश को लागू करने के लिए अभी सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है। ताकि, वे आसानी से नई व्यवस्था अपना सकें।
बता दें कि इस तरह का स्पष्टीकरण ट्राइ ने इसलिए दिया है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि 29 दिसंबर के बाद टेलीविजन पर ब्लैकआउट हो सकता है। ट्राइ का कहना है कि रेग्युलेटर फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद टीवी सेवा में कोई परेशानी नहीं आएगी। बता दें ट्राइ ने लोकल केबल ऑपरेटर्स और मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स को 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है।
ट्राई के नए नियम -
टीवी स्क्रीन पर हर चैनल की अधिकतम मूल्य लिखी होगी।
कोई भी केबल या डीटीएच ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर की ओर से तय कीमत से अधिक पैसे नहीं ले सकता है।
उपभोक्ता अपनी पसंद से चैनल चुन सकेंगे। इसके लिए सभी ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनल को बुके के रूप में उपलब्ध करना होगा, जिन्हें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता है।
बता दें कि ट्राई के नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को हर महीने 100 चैनलों के लिए अधिकतम 130 रुपये देने होंगे। इसमें जीएसटी भी अलग से होगा। अगर आप 100 से अधिक चैनल देखते हैं तो अगले 25 चैनलों के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
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