Saturday, Jan 18, 2025 | Last Update : 06:22 AM IST
अगले साल तक 2000 तक डीजीटल पेमेंट तक MDR शुल्क नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया इसमें डेबिट कार्ड और आधार से जुड़े भुक्तान से फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार को अगले दो साल तक इस शुल्क का वहन करेना पडेंगा। यह नियम एक जनवरी 2018 से लागू होगा और सरकार बैंकों को इस शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी।
वित्ती सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव तथा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सीईओ वाली एक कमेटी इस तरह के लेनदेन के इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर पर विचार करेगी जिसके आधार प्रतिपूर्ति का स्तर तय किया जाएगा।
ऐसा अनुमान है कि 2000 रुपए से कम के सभी लेनदेन पर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले एमडीआर का मूल्य वित्त वर्ष 2018-19 में 1050 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019-20 में 1462 करोड़ रुपए होगा।
इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच कुल मिलाकर के 2.18 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद डिजिटल इको सिस्टम को तैयार करने में काफी मदद मिलेगी।
अभी 1,000 रुपये के ट्रांजेक्शन पर एमडीआर की दर 0.25 फीसदी है, यानी ज्यादा से ज्यादा ढाई रुपये। वहीं 1,000 रुपये से ज्यादा लेकिन 2,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर एमडीआर की दर 0.5 फीसदी है। दोनों ही दरें छोटे-बड़े सभी कारोबारियों के लिए एक समान हैं।
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