Friday, Jun 19, 2026 | Last Update : 01:31 PM IST
अब ITR (इनकम टैक्स रिटर्न ) फाइलिंग के दौरान आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार लिंक होना जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहा, "हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आकलन वर्ष २०१९ -२० के लिए न्यायालय की ओर से पारित आदेश के मुताबिक ही आयकर रिटर्न फाइल किया जाएगा।” इस आदेश का मतलब यह हुआ कि करदाता को आईटीआर फाइलिंग के लिए हर हाल में अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा।
'अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ दायर की गई एक अपील के संदर्भ में सामने आया है। याचियों ने हाईकोर्ट को बताया था, 'आदेश और कई कोशिशों के बावजूद वे अपना ITR फाइल करने में सफल नहीं हुए क्योंकि वेबसाइट पर ई-फाइलिंग के दौरान आधार या आधार नामांकन संख्या से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है।'
-इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना आधार संवैधानिक रुप से मान्य है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आधार के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल प्रवेश के साथ इसे लिंक कराना शामिल था।
५जजों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि ITR फाइलिंग और पैन के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट्स और मोबाइल कनेक्शन के लिए यह अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। टेलिकॉम सर्विस प्रवाइडर्स लिंक की मांग नहीं कर सकते हैं।
कुछ करदाता आधार की जानकारी तो देना चाहते हैं, लेकिन उससे पैन नहीं जोड़ना चाहते। ऐसे में सरकार ने कहा कि एक से ज्यादा पैन के जरिए कोई टैक्स चोरी नहीं कर ले, इसे सुनिश्चित करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है।
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