Thursday, Nov 28, 2024 | Last Update : 04:22 AM IST
अगर आप फ्लाइट से सफर करते है तो ये खबर आपके लिए खास है। फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने, फ्लाईट का छूट जाना, एयरलाइंस के मनमर्जी रिफंड की समस्या, और अचानक फ्लाइट कैंसिल करने में यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एयरलांइस अपने नियमों में कई तरह बदलाव करने जा रही है।
नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है। विमानन मंत्रालय ने पैसेंजर चार्टर का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें इस बात के नियम भी बनेंगे कि कितनी देर पहले टिकट कैंसल कराने में कितनी रकम वापस मिलेगी, या किस उड़ान में जगह मिलेगी। हवाई पैसेंजर चार्टर का ड्रॉफ्ट लोगों के विचार जानने के लिए सामने रखा है।
बहरहाल सभी पक्षों से चर्चा होने के बाद व कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एयर पैसेंजर चार्टर को लागू किया जा सकेगा। बता दें कि इस नियम के अंतरगत अगर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से फ्लाइट देरी होने के बारे में 24 घंटे पहले यात्री को सूचित किया जाता है। और फ्लाइट 4 घंटों से अधिक देर हो जाती है तो एयरलाइंस की तरफ से टिकट के पूरे पैसे वापस करने का विकल्प देना होगा।
इसके साथ ही अगर इस नियम को लागू किया जाता है तो कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा। अगर तीन-चार घंटे देरी की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाए तो उस स्थिति में 5000 रुपये, जबकि 4 से 12 घंटे लेट होने पर 10 हजार रुपये और 12 घंटे से अधिक लेट होने की वजह से मिस होने पर 20 हजार रुपये का हर्जाना एयरलाइंस कंपनी की तरफ से यात्रियों को देना होगा।
प्लेन के उड़ान भरने और फ्लाइट मोड पर निजी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रखने पर कंपनी की तरफ से इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाए. 3000 मीटर की ऊंचाई पर मोबाइल इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाए। इस नियम में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बैगेज डैमेज होने, देरी से मिलने और खो जाने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी को हर्ज़ाना देना पड़ेगा।
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