नवाज शरीफ और मरियम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

Monday, Nov 25, 2024 | Last Update : 12:00 AM IST

नवाज शरीफ और मरियम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को 25 जुलाई तक जमानत नहीं।
Jul 18, 2018, 10:35 am ISTWorldAazad Staff
Nawaz Sharif
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद को 25 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा अदालत ने इन तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए  तीनों को जममानत देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने है।

शरीफ परिवार ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आए फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को नोटिस जारी कर मामले के रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। सुनवाई के जुलाई की आखिरी सप्ताह तक टलने का सीधा मतलब है कि अगली सुनवाई 25 जुलाई के बाद होगी।

गौरतलब है कि अदालत ने एवनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर को एक साल की सजा सुनाई थी। और तीनों रावलपिंडी के आदियाला जेल में सजा काट रहे हैं।

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