Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 08:14 AM IST
भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटिश हाईकोर्ट (यूके हाईकोर्ट) से स्विस बैंक यूबीएस से कर्ज के मामले बड़ा झटका लगा है। यूके हाई कोर्ट ने यूबीएस की कर्ज की वसूली के लिए लंदन के मकान सीज करने के खिलाफ माल्या द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विजय माल्या की लीगल टीम की दलीलों को खारिज कर दिया। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्विस बैंक माल्या के लंदन स्थित घर को जब्त कर सकता है।
मामले से जुड़े बाकी पहलुओं पर कोर्ट मई 2019 में फैसला सुनाएगी। यूबीएस ने पिछले महीने कॉर्नवॉल टैरेस के रिजेंट पार्क मेंशन में बने बंगले का कब्जा लेने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया था। माल्या पर यूबीएस का 195 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है जो उसने इस बंगले को गिरवी रखकर इसके कुल मूल्य के ऐवज में लिया था। इससे पहले ब्रिटेन की अदालत ने माल्या को 88 हजार पाउंड (80 लाख रुपए) तत्काल यूबीएस को चुकाने का आदेश भी दिया।
माल्या के लंदन स्थित कॉर्नवॉल टैरेस घर में एक गोल्डन टॉयलेट सीट भी है। ऐसे में अब इस पर भी यूबीएस का कब्जा होगा। गौरतलब है कि भगोड़े विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। लोन नहीं चुकाने पर वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। कर्ज वसूली को लेकर भारत और लंदन की अदालतों में विजय माल्या के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
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