उन्नाव दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ७ दिन में जांच पूरी करने के दिए आदेश

Saturday, Nov 23, 2024 | Last Update : 02:44 PM IST

उन्नाव दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ७ दिन में जांच पूरी करने के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के साथ हुए हादसे की जांच ७ दिनों के भीतर किए जाने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को ४५ दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है। 
Aug 1, 2019, 3:03 pm ISTNationAazad Staff
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 उन्नाव दुष्कर्म मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पीड़िता के पिता की मौत को लेकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि पीड़िता के पिता को हिरासत में लिए जाने और मौत के बीच कितना वक्त था?  क्या पिता की मौत हिरासत में हुई?  उन्नाव एसपी ने रेप पीड़िता की सुरक्षा में तैनात तीन पुलिसकर्मियों कॉन्स्टेबल सुदेश पटेल, महिला कॉन्स्टेबल सुनीता और रूबी कुमारी को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई को ७ दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्नाव कांड से जुड़े सारे केसों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया।  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े सभी चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल किए जाएं।

साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को ४५  दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जल्द-से-जल्द पूरी करना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार शुक्रवार तक पीड़िता और उसकी मां को २०-२०  लाख रुपये का मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर यह प्रमाणित करें कि जिस आई.सी.यू में पीड़िता और वकील को रखा गया है वहां वे सारी सुविधाएं हैं जो हमें बताई गई हैं।

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