Wednesday, Nov 27, 2024 | Last Update : 10:08 AM IST
तीन तलाक बिल मोदी सरकरार ने कैबिनेट से मंजूरी हासिल कर बड़ी सफलता हासिल की है लेकिन मोदी सरकार को अभी एक और परीक्षा पास करना बाकि है। आज राज्यसभा में भाजपा सरकार बिल पेश करेगी। जिसे लेकर एक व्हिप जारी किया है।
बीजेपी ने राज्यसभा में सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष से इस को पारित कराए जाने की अपील करते हुए कहा कि यदि सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी लैंगिक समानता चाहती हैं की पक्षधर हैं तो उन्हें बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। मोदी कैबिनेट की इस तीन तलाक संशोधन बिल में जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। यानी अब ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा।
कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है हालांकि इस बिल में बदलाव हो सकता है। बता दें कि इस संशोधन के अनुसार तीन तलाक अब भी गैर जमानती ही रहेगा। लेकिन मेजिस्ट्रेट इस केस में आरोपी को जमानत दे सकता है। यानी अब सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास ही बेल देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
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