महाराष्ट्र में निर्भाया जैसी वारदात, बलात्कार और हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा

Saturday, Jan 18, 2025 | Last Update : 03:36 PM IST

महाराष्ट्र में निर्भाया जैसी वारदात, बलात्कार और हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा

कोपारडी गांव की मराठा समुदाय की लडकी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में तीनोें आरोपियों को आज कोर्ट ने दोषी करार दिया।
Nov 18, 2017, 3:33 pm ISTNationAazad Staff
Rape
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महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला सत्र न्यायालय ने कोपारडी गांव की रहने वाली मराठा समुदाय की लडकी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ आज कोर्ट ने फेसला सुनाते हुए तीन लोगों को दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट इस मामले में 21 नवंबर को फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि ये मामला 2012 में दिल्ली के निर्भया दुष्कर्म और हत्याकांड जैसा ही है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल की पीड़िता निर्भाया जैसी ही वारदात जैसी थी जो हदें पार करने वाली अमानवीयता थी।

इस घिनौने वारदात को अजाम देने के बाद अपराधियों ने पीड़िता के माता-पिता को धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया तो वह उल्टा उन्हीं पर उत्पीड़न केस दर्ज करा देंगे।

बहरहाल पीड़िता पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। गौरतलब है कि इस  घटना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और मराठा नेताओं ने 33 बड़े आंदोलन करते हुए इन आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग की थी।

इस मामले में अहमदनगर पुलिस ने धारा 302 और 376 के तहत 350 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इन तीन दोषियों के नाम हैं जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे, संतोष भावल और नितिन भाइलुमे।

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