Sunday, Jan 19, 2025 | Last Update : 05:41 AM IST
सरकारी योजनाओं से आधार को लींक करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। आधार से लींक करने की समय सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाए जाने से नहीं रोका जाएगा।
सभी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा।
याचिका कर्ताओं ने बैंक खातों और मोबाईल नंबरों को आधार से जोड़ने का मुद्दा उठाया है।इसके साथ ही इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग भी की गई है।
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