शोपियां मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

Friday, Nov 29, 2024 | Last Update : 01:15 AM IST

शोपियां मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर सुनावाई के दौरान साफ निर्देश दिए कि सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Feb 12, 2018, 2:58 pm ISTNationAazad Staff
Supreme Court
  Supreme Court

शोपियां फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा दी है।सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सेना पर एफआइआर के मामले में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब करने के लिए कहा है।

बता दें कि 27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों द्वारा फायरिंग करने से 2 आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल रायफल्स के 10 कर्मियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या की कोशिश) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

गौरतलब है कि मेजर के पिता ने अपनी याचिका में कहा कि 10 गढ़वाल राइफल्स में तैनात उनके बेटे मेजर आदित्य कुमार का नाम गलत और मनमाने ढंग से एफआइआर में दर्ज किया गया है।

...

Featured Videos!