Saturday, Nov 23, 2024 | Last Update : 10:43 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद ३७० के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख उसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया।
न्यायमूर्ति एनवी रामना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले को उचित पीठ के समक्ष रखा जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसका फैसला लेंगे। वही केस को सूचीबद्ध करके सुनवाई की तारीख तय करेंगे।
बता दें कि याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने न्यायालय से अपील की कि उनकी याचिका को १२ या १३ अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी।
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में विधेयक लाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल ३७० के दो खंडो को खत्म कर दिया है। जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जमकर विरोध किया गया था।
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