Wednesday, Nov 27, 2024 | Last Update : 05:53 AM IST
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2007 में गोरखपुर में कथित भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामसे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से जबाब मांगा है कि वो बताएं कि उनके ऊपर मुकदमा क्यों न चलाया जाए। इसके लिए कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को 4 हफ्ते का समय दिया है।
2007 में हुए गोरखपुर दंगे के दौरान दिया था भड़काऊ बयान-
जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2007 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को शांतिभंग और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर 11 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया था। योगी की गिरफ्तारी के बाद उनके हिंदू संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने जनसंपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा उन्होंने बसें रेल की बोगियां को आग के हवाले कर दिया था। जिस कराण पुलिस को आजमगढ़ और कुशीनगर में भी लाठीचार्ज करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा था कि उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद जुलूस निकाला था।