एरिक्सन मामला: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, १ महीने में चुकाने होंगे ४५३ करोड़ रुपए

Monday, Nov 25, 2024 | Last Update : 10:43 AM IST

एरिक्सन मामला: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, १ महीने में चुकाने होंगे ४५३ करोड़ रुपए

रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी पर बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर एरिक्सन कंपनी ने मामला दर्ज कराया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप के दो डायरेक्टरों को चार सप्ताह के अंदर एरिक्सन को ४५३ करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है।
Feb 20, 2019, 11:58 am ISTNationAazad Staff
Anil Ambai
  Anil Ambai

रिलायंस कम्युनिकेशंस और एरिक्सन मामले में अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टर्स को एरिक्सन मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि अनिल अंबानी और अन्य दो निदेशकों को एरिक्सन इंडिया को ४ हफ्ते यानी की एक महीने के अंदर ४५३ करोड़ रुपए चुकाने होंगे और अगर वे ये रकम सीमित समय में अदा नहीं करते है तो उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके साथ ही उन पर १ करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है। इस मामले में कोर्ट ने जिन दो लगों को दोषी पाया है उनमे से एक रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और दूसरे रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया विरानी हैं।

एरिक्सन इंडिया ने अनिल अंबानी पर आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है, लेकिन वे उसके ५५०  करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ हैं। हालांकि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था।

अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ संपत्तियों की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिए कार्यवाही कर रही है ऐसे में रकम पर उसका नियंत्रण नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अदालत को बताया था कि उसने एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए काफी कोशिश की  लेकिन वह रकम नहीं चुका पाए क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया।

...

Featured Videos!