बंगला विवाद : तेजस्वी यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, ५० हजार का लगा जुर्माना

Monday, Nov 25, 2024 | Last Update : 03:21 PM IST


बंगला विवाद : तेजस्वी यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, ५० हजार का लगा जुर्माना

बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा दायर की गई सरकारी बंगला विवाद याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया साथ ही कोर्ट ने उनपर ५० हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Feb 8, 2019, 1:17 pm ISTNationAazad Staff
Tejasvi Yadav
  Tejasvi Yadav

राजद नेता और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव द्वार दायर की गई सरकारी बंगला विवाद मामले  की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर ५० हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि पहले आप उपमुख्यमंत्री थे, फिर इस पद पर नहीं रहे। अब आप नेता विपक्ष के तौर पर वैसा ही बंगला पा चुके हैं। बता दें कि तजस्वी यादव ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे जिस समय बिहार के डिप्टी सीएम थे उस समय उनसे सरकारी बंगले को खाली करने को कहा गया था। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव की ये याचिका पहले पटना हाई कोर्ट में खारिज की जा चुकी थी जिसके बाद इसे तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को पटना के ५ देशरत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था। वो अभी भी इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, इसलिए सरकार ने बंगला खाली करने के लिए कहा था।

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