जजों के नाम पर घूस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Saturday, Jan 17, 2026 | Last Update : 07:50 PM IST

जजों के नाम पर घूस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संविधान पीठ बनाने का मुख्य अधिकार न्यायधिश के पास - सुप्रीम कोर्ट
Nov 11, 2017, 11:21 am ISTNationAazad Staff
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दुनिया की कोई भी पीठ सुप्रीम कोर्ट का प्रशाशनिक मुखिया है। कोर्ट का कहना है कि कोई भी  पीठ  जीफ जस्टिस को किसी भी मामले में संविधान पीठ को आदेश नही दे सकती है। जीफ जस्टीस दीपक मिश्रा ने रिपोर्टिक पर इस मामले में मीडिया पर रोक लगाने पर भी इंकार कर दिया है।

जीफ जस्टीस दीपक मिश्रा ने आचिका करता के वकिल प्रशांत भूषण को सीबीई की तरफ से दायर मामलों में उनके खिलाफ गलत आरोप लगाने की बात कही है।

इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने न्यायधिशों के नाम पर घूस लेने के मामलों को बेहद गंभिर बताया है। कोर्ट ने कहा कि न्याय प्रणाली से कोई भी नहीं बच सकता है। वही इस मामले में  प्रसात भूषण ने कहा कि इस मामले में उन्हे अपनी बात कहने की इजाज़त नही दी गई।

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