Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 02:55 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर आज अहम फैसला सुनाते हुए पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुख्य रुप से वही पटाखे बेजे जाए जिनसे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए समयसारिणी भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर की बात करे तो इस दिन रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखें फोड़ने की अनुमति दी गई है।
यह समयसीमा पूरे देश पर लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का एसएचओ जवाबदेह होगा, और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो एसएचओ को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा।
बता दे कि कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने दलील पूरी होने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर बैन का विरोध किया था।
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