ओपन स्कूल के स्टूडेंट भी दे सकेंगे नीट के एग्जाम

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ओपन स्कूल के स्टूडेंट भी दे सकेंगे नीट के एग्जाम

ओपन और प्राइवेट स्कूल से पास करने वाले स्टूडेंट्स को नीट परीक्षा देने पर लगाई गई थी रोक।
May 12, 2018, 1:54 pm ISTNationAazad Staff
Delhi High Court
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ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) में ओपन व प्राइवेट स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नीट परिक्षा देने की अनुमती दे दी है। इस बात की पुष्टी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने की है।

न्यायमूर्ति खंडपीठ ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 22 जनवरी की अधिसूचना में नीट परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य वर्ग के छात्र की अधिकतम 25 वर्ष और सुरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष की उम्र सीमा को कानूनी और वैध करार दिया है।  गौरतलब है कि हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने छात्रों की याचिका पर सीबीएसई की ओर से जारी 22 जनवरी की अधिसूचना पर 28 फरवरी को रोक लगा दी थी।

इस ममाले में अदालत ने कहा कि इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जिन आवेदकों ने नैशनल ओपन स्कूल बोर्ड से ओपन स्कूलिंग कर 12वीं पास की है, वो नीट का पेपर देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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