Wednesday, Nov 27, 2024 | Last Update : 10:18 AM IST
आम्रपाली समूह में खरीददारों को फ्लैट नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक और निदेशकों को चेतावनी दी कि आपने हमसे चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो गंभीर परिणाम भुगतान पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख जताते हुए कहा है कि अगर आप खरीदारों को उनका घर नहीं देते है तो हम आपको बेघर कर देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहां कि हम आपकी सारी सम्पति बेच देंगे। आपका घर भी बेच देंगे और आपको बेघर कर देंगे। आप भी ऐसे ही अपने घर को देखेंगे जैसे दूसरे फ्लैट खरीदार देख रहे है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर प्रबंध निदेशक और निदेशकों की चल और अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करे। न्यायालय ने उन कंपनियों का विवरण भी मांगा है जो आम्रपाली परियोजनाओं के रखरखाव का काम देख रही हैं और उन्होंने जो रकम एकत्र की है और अभी तक वितरित की है।
बता दें कि कोर्ट ने पहले ही आम्रपाली के 41 फर्मो के सारे बैंक खाते और चल संपत्तियां जब्त करने का आदेश दे दिया था। न्यायालय ने समूह को 2008 से अब तक के अपने सारे बैंक खातों का विवरण पेश करने और उसकी 40 फर्मो के निदेशकों के बैंक खाते जब्त करने का भी आदेश दिया था।
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