Sunday, Nov 24, 2024 | Last Update : 09:05 PM IST
सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को राजी हो गया है। कोर्ट ने न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने पुणे के एक दंपत्ति की याचिका पर केन्द्र को जवाब देने का निर्देश दिया।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह अपील की है कि भारत में मस्जिदों के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत न होना न सिर्फ अवैध है, बल्कि संविधान की मूल आत्मा का भी उल्लंघन है। ऐसा कहते हुए मुस्लिम दंपति ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि महिलाओं को भी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए।
इस मसले को सबरीमाला का हवाला देते हुए कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर का जिक्र किया, जहां १० से ५० साल उम्र की महिलाओं की एंट्री पर बैन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है, जिस पर बड़ा बवाल हुआ है बहरहाल कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस मंदिर में आज भी महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
सबरीमाला मंदिर मामले के बाद कोर्ट के सामने अब मस्जिद में महिलाओं के लिए नमाज अदा करने से जुड़ा मामला आया है जो एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में केंद्र से जवाब मांगा है।
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