SC का आदेश, 150 छात्रों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा

Tuesday, Mar 11, 2025 | Last Update : 12:44 AM IST

SC का आदेश, 150 छात्रों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा

सीबीआई मामले की कर रही है जांच
Nov 24, 2017, 3:10 pm ISTNationAazad Staff
Supreme Court
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लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज सख्त हिदायत देते हुए 150 छात्रों को एडमिशन फीस लौटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर लौटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कॉलेज पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच को भी फटकार लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम फैसला देने से मना किया था।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि एडमिशन की इजाजत देकर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से संस्थानिक समस्या खड़ी हो सकती है।

बता दे कि ये कॉलेज जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट का है। इस मामले में सीबीआई कॉलेज के गलत तरीके से एडमिशन देने के मामले की जांच कर रही है।  इसमें सीबीआई ने पिछले दिनों ओडिशा हाईकोर्ट के जज आई एम कुदुसी को भी गिरफ्त में लिया था। आई एम कुदुसी पर कॉलेज को फेवर कर लाभ पहुंचाने का आरोप है। बता दें कि कुदुसी ओडिशा से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे।

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