Saturday, Jan 18, 2025 | Last Update : 09:26 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले के मामले में पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की विनती पर बेंच ने यह आदेश दिया। भूषण ने कहा था कि एसआईटी को बनाए हुए कई महीने बीत गए हैं इसलिए उससे कहा जाए कि वह जांच की रिपोर्ट दाखिल करे।
कोर्ट ने सीबीआई से कोयला ब्लोक आवंटन के आठ मामले की जांच अगले साल 15 जनवरी तक पूरा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को सीबीआी निर्देसक की अगुवाई में विषेश दल बनाया है जो कोयला घोटाले के मामले में आरोपियों से मिलने व जांच में दखल देने के मामले में पूर्व सीबीआई निदेशक की जांच करेगी।
गौरतलब है कि जांच ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक एम एल शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने पाया था कि रंजीत सिन्हा की इस घोटाले के कुछ पहुंच वाले आरोपियों के साथ मुलाकातों से पहली नजर में संकेत मिलता है कि यह जांच को प्रभावित करने का प्रयास था।
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