मध्यप्रदेश में मिलावटखोरी की सूचना देने वाले को अब २५ हजार रूपये का इनाम

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मध्यप्रदेश में मिलावटखोरी की सूचना देने वाले को अब २५ हजार रूपये का इनाम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि राज्य में अब दूध के नाम पर सफेद जहर नहीं चलेगा। मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई में ढ़िलाई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
Aug 7, 2019, 12:17 pm ISTNationAazad Staff
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देश में मिलावटखोरी का बहुत बड़ा रैक्ट चल रहा है। खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों  पर रोक लगाने के लिए पुलिस आय दिन कई स्थानों पर छापे भी मारती रही है। लेकिन मिलावटखोरों का ये रैक्ट इतना बड़ा है कि इस पर काबू पाना कठिन हो गया है। इस बीच मध्यप्रदेश सरकार मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरसल राज्य सरकार ने मिलावटखोर पर रोक लगाने के लिए अब जनता का सहारा लिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति मिलावटखोरी के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ  मिलावटखोरों की सूचना देता है तो राज्य सरकार उसे २५ हजार रुपए इनाम देगी। इतना ही नही सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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हालांकि दो अगस्त को राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को ११ हजार  रुपये का नकद इनाम दिया जायेगा। मात्र चार दिनों में इस रकम को बढ़ा कर २५ हजार कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि राज्य में अब दूध के नाम पर सफेद जहर नहीं चलेगा। मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई में ढ़िलाई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि दूध और अन्य दुग्ध उत्पादकों सहित खाद्य पदार्थो में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिये और ये जनता को भी महसूस होना चाहिये।

सिलावट ने कहा आश्वस्त किया कि मिलावटखोरों की सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। सिलावट ने राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत भोपाल संभाग में कार्रवाई की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

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