एससी-एसटी को नौकरी में पदोन्नति के लिए नहीं मिलेगा आरक्षण - सुप्रीम कोर्ट

Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 08:46 PM IST

एससी-एसटी को नौकरी में पदोन्नति के लिए नहीं मिलेगा आरक्षण - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार आरक्षण देना चाहती है तो वह दे सकती है।
Sep 26, 2018, 1:13 pm ISTNationAazad Staff
Supreme Court
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सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एससी-एसटी को सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग को कोर्ट ने खारीज कर दिया है। इस मामले में सप्रीम कोर्ट ने 2006 के फैसले को ही बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की  पीठ ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर फैसला दिया था। उस समय कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे सही ठहराया था। बता दें कि इस मामले में वकीलों के द्वारा मांग की गई थी कि नागराज को खत्म कर दिया जाए ।  जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साल 2006 के नागराज मामले में दिए गए फैसले को सही मानते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए एससी-एसटी को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को छूट देते हुए कहा कि यह उनकी नीति और विवेक पर निर्भर करता है कि वे आरक्षण दें या न दें।

 कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर राज्य सरकार इस मामले में आरक्षण देना चाहती है तो वह दे सकती है।  इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार यह तय करें की उनके यहां कितने फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है इसके लिए आंकड़े तैयार किए जाएं।

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