Tuesday, Jun 16, 2026 | Last Update : 11:46 AM IST
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी। उनकी मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। इस कानून को १९ सितंबर २०१८ से लागू माना जाएगा। इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा ने तीन तलाक बिल को पारित कर दिया गया था।
राष्ट्रपति कोविंद से मंजूरी मिलने के साथ ही इस कानून ने अब तीन तलाक को लेकर २१ फरवरी को जारी किए गए मौजूदा अध्यादेश की जगह ले ली है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लोकसभा से इसे पास करा लिया था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण बिल लटक गया था। लेकिन मंगलवार को राज्यसभा में बिल पर वोटिंग के बाद सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गई।
-video -क्या है, तीन तलाक बिल? २०१९ महिला अधिकार संरक्षण कानून
राज्यसभा में बिल के पक्ष में ९९ और विपक्ष में ८४ वोट पड़े थे।राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया था। इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया था।
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