Saturday, Jan 18, 2025 | Last Update : 04:14 AM IST
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़नेवाले प्रद्युम्न की हत्या के बाद सीबीआई दवारा की जा रही छानबीन व जांच के बाद. जुनेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला देते हुए इस केस के मुख्य आरोपी को बालिग मानने का आदेश दिया है।
इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा. यानि की अगर आरोपी छात्र पर आरोप साबित हो जाता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है.
जुनेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को सेंशन कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है की आठ सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के एक बाथरूम में 7 साल के प्रद्युम्न हत्या कर दी गई थी. पुलिस द्वारा जांच में पहले बस ड्राइवर का नाम सामने आया था. हालांकि बाद में सीबीआई ने इस जांच में एक बड़ा खुलासा किया जिससे ये बात सामने आई की 11 साल के प्रद्युम्न की हत्या 16 साल के छात्र ने की है बहरहाल इस बात की अभी तक पुष्टि होनी बाकी है की आखिरकार इस मामले में मुख्य अपराधी कौन है.
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