इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अब जरूरी नहीं होगा पैन कार्ड

Wednesday, Dec 25, 2024 | Last Update : 06:34 PM IST


इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अब जरूरी नहीं होगा पैन कार्ड

इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर) फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। अब सिर्फ आधार कार्ड होने पर भी आर.टी.आर दायर किया जा सकेगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान की।
Jul 5, 2019, 3:30 pm ISTNationAazad Staff
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देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब इनकम टैक्स दायर करने वाले करदाता आधार कार्ड से भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं है। आई.टी.आर प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने इस व्यवस्था की शुरुआत की है।

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी करीब १२० करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड है। इसलिए करदाताओं की आसानी के लिए मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव रखती हूं और जिनके पास पैन नहीं है, वे केवल आधार नंबर का हवाला देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले आयकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि अब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। इससे पहले कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने २६ सितंबर, २०१८ को अपने फैसले में आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुए कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य होगा।

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