नाबालिक पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना माना जाएगा रेप - SC

Sunday, Jan 19, 2025 | Last Update : 09:09 AM IST


नाबालिक पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना माना जाएगा रेप - SC

१५ से १८ साल की नाबालिग पत्‍नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पती पर रेप का मामला होगा दर्ज
Oct 11, 2017, 12:12 pm ISTNationAazad Staff
supream court
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक शारिरिक संबंध बनाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अगर कोई व्यक्ति किसी नावालिक से शादी करता है और उससे शारिरीक संबंध बनाता है तो उसे रेप करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म की श्रेणी से छूट देने वाली आईपीसी की धारा ३७५ के अपवाद (२) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि १५ से १८ साल की नाबालिग पत्‍नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया जा सकता है।

विवाह के लिए शादी की उम्र लड़कियों के लिए १८ रखी गई है तो वहीं लड़कों की उम्र २१ साल है अगर इससे कम उम्र में शादी होती है तो वो कानुनन अपराध है। आज भी देश के कई हिस्सों में बालविवाह की प्रथा चली आ रहीं है गांव में इसका आकड़ा पहले सबसे ज्यादा देखने को मिलता था लेकिन आज के दौर में शहर में बालविवाह में ०.७ फीसदी का इजाफा हुआ है। अगर गांव की बात करे तो ये आकड़ा ०.३ फीसदी कम हुआ है।

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