Tuesday, Jun 16, 2026 | Last Update : 06:46 PM IST
कठुआ रेप मामले में पिछले साल जम्मू-कश्मीर में ८ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में आज पठानकोट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ६ आरोपियों को दोषी ठहराया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। हालांकि सजा क्या होगी, इस पर कोर्ट अपना फ़ैसला कुछ ही देर में सुनाएगा।
बता दें कि इस मामले में अदालत ने ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके दोस्त प्रवेश, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को दोषी ठहराया है। सांजी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। मामले की सुनवाई बंद कमरे में तीन जून को पूरी कर ली गई थी और फ़ैसला १० जून को सुनाना तय हुआ था।
-बता दें कि इस मामवे में ८ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।एक किशोर की सुनवाई अभी शुरू होनी है क्योंकि उसकी उम्र की याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जानी बाकी है।
गौरतलब है कि बंजारा मुस्लिम जनजाति से संबंधित ८ साल की बच्ची का १० जनवरी को अपहरड़ कर कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसे चार दिन तक ड्रग्स दे कर बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि बच्ची का शव करीब एक सप्ताह बाद मिला था। इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे।
...
Leave a Comment
Recent Comments (0)
No comments yet. Be the first to comment!