कर्नाटक के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, शाम ६ बजे तक स्पीकर के सामने हो पेश

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कर्नाटक के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, शाम ६ बजे तक स्पीकर के सामने हो पेश

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से आज शाम तक बागी १० विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने को कहा है। इस बीच विधानसभा इलाके में धारा १४४ लागू कर दी गई है। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के २ और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
Jul 11, 2019, 12:01 pm ISTNationAazad Staff
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कर्नाटक की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रही उथल-पुथल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के १० बागी विधायकों को निर्देश दिया है कि वह आज शाम ६ बजे कर्नाटक विधानसभा स्‍पीकर से जाकर मिलें और इस दौरान अगर वे चाहें, तो अपना इस्‍तीफा भी दे सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के लिए कर्नाटक के डीजीपी को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ३ जजों की पीठ ने सुनवाई की और कर्नाटक स्पीकर को निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि स्पीकर को आज शाम ६ बजे तक अपना फैसला लेना है।

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विधायकों की तरफ से अदालत में मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन स्पीकर मामले को लटका रहे हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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