ICJ में भारत ने की कुलभूषण जाधव की फांसी रद्द करने की अपील

Saturday, Dec 06, 2025 | Last Update : 10:54 AM IST


ICJ में भारत ने की कुलभूषण जाधव की फांसी रद्द करने की अपील

कुलभूषण जाधव केस मामले में भारत ने अंतराष्‍ट्रीय न्‍याय अदालत (ICJ) से फांसी की सजा रद्द करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत ने जाधव मामले की सुनवाई में न्‍यूनतम प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
Feb 21, 2019, 8:38 am ISTNationAazad Staff
Kulbhushan Jadhav
  Kulbhushan Jadhav

पाकिस्‍तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को पाक की फौजी अदालत की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा को लेकर अंतराष्‍ट्रीय न्‍याय अदालत (ICJ) में कारवाई चल रही है। जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की है।

भारतीय पक्ष की तरफ से  विदेश मंत्रालय के संयुक्त दीपक मित्तल ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण को फांसी की सजा देना तर्कसंगत नहीं है और इसे अदालत रद्द करे। भारतीय पक्ष ने दमदार दलीलों के साथ कहा कि कुलभूषण जाधव के केस को सिविल अदालत में चलाने की जरूरत है और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें पूर्ण कंसुलर पहुंच का फायदा मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद ३६ का भी उल्लंघन किया है। यहां बता दें कि भारत की ओर से कुलभूषण जादव के वकील हरीश साल्‍वे हैं।

हरीश साल्वे ने आईसीजे में भारत के मामले को रखते हुए, सुनवाई के दूसरे दिन पाकिस्तानी वकील ख्वाजा कुरैशी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अदालत का ध्यान दिलाया। साल्वे ने कहा, जिस तरह की भाषा इस अदालत में बोली गई वो ठीक नहीं है भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस तरह से संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताता है।

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