आयकर विभाग ने 3500 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जब्त, बेनाम संपत्ति से रहे दूर वरना जाना होगा जेल

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आयकर विभाग ने 3500 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जब्त, बेनाम संपत्ति से रहे दूर वरना जाना होगा जेल

आयकर विभाग ने 3500 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की है जिसमें 2900 करोड़ की अचल संपत्ति भी शामिल है।
Jan 12, 2018, 11:52 am ISTNationAazad Staff
Income Tax IT Department
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मोदी सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन्स ऐक्ट के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। हालांकि  यह कानून 1 नवंबर, 2016 को लागू किया गया इस मामले में आयकर विभाग ने कहा है कि उसने 900 बेनामी संपत्ति जब्त की है और 3500 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट्स, दुकानें, गहने और गाड़ियां जब्त  किए गए है।

बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन्स ऐक्ट के तहत चल और अचल सभी बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है।इस कानून के तहत आरोपी को 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 25 फीसदी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग ने बेनामी संपति पर श‍िकंजा कसने के लिए 24 बेनामी प्रतिबंध यूनिट्स   (BPUs) बनाई हैं।

आयकर विभाग ने देश के प्रमुख अखबारों में यह अलर्ट जारी किया है| अखबारों में छपे इस अलर्ट को 'बेनामी लेनदेन से दूर रहें' शीर्षक के साथ प्रकाश‍ित किया गया है. इसमें कालेधन को इंसानियत के ख‍िलाफ अपराध करार दिया गया है. विभाग ने विज्ञापन में आम लोगों को कालेधन से निपटने में सरकार की मदद करने का आह्ववान किया है।

गौरतलब है कि टैक्स विभाग ने 1 नवंबर, 2016 से अक्टूबर, 2017 तक 1833 करोड़ रुपये की बेनामी संपति को जब्त किया है। जिसके दौरान  517 नोटिस भेजे. 541 जब्ती की कार्रवाई की। बता दें कि विभाग ने नये बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) संशोधन एक्ट, 2016 के तहत 1 नवंबर, 2016 से कार्रवाई शुरू कर दी थी।

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