Thursday, Nov 28, 2024 | Last Update : 01:32 PM IST
28 फरवरी साल 2002 में गुजरात के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में गुजरात हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस हमले में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जबकि 33 लोगों के घायल होने की खबर थी।
गौरतलब है कि इस मामले में बीजेपी विधायक माय कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को अदालत ने पहले ही दोषी करार दे दिया था हालांकि इन दोषियों के खिलाफ आज फैसला सुनाया जाएगा।
बता दें कि ये मामला गोधरा काड के ठिक एक दिन पहले यानी की 27 फरवरी है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगिंया जलाने के घटना सामने आई थी और जिसके बाद पूरा गुजरात हिंसा व दंगों की लपेट में आ गया था।
साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाए जाने के बाद विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान ही नरोदा पाटिया इलाके में उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था। जिसे लेकर आज गुजरात हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है।
बता दें कि इस मामले के खिलाफ अगस्त 2009 में मुकदमा शुरू किया गया था। इसमें 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए थे। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त विजय शेट्टी की मौत हो गई. अदालत ने सुनवाई के दौरान 327 लोगों के बयान दर्ज किए. इनमें पत्रकार, कई पीड़ित, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी शामिल थे। अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिए विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक और राज्य की नरेन्द्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को हत्या और षड्यंत्र रचने का दोषी पाया। इसके अलावा 32 अन्य को भी दोषी ठहराया गया था।
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