Monday, Nov 25, 2024 | Last Update : 08:32 PM IST
एक सितंबर से पूरे देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम (New Motor Vehicle Act) को लागू कर दिया गया है। वहीं गुजरात सरकार ने करोड़ों वाहन चालकों के लिए अलग से मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ अनिवार्य परिवर्तन किए है।
जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर १,००० रुपये की जगह अब ५०० रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट १००० रुपये की बजाय ५०० रुपये का जुर्माना लगेगा।
गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है. बता दें कि गुजरात सरकार नए परिवर्तनों को १६ सितंबर से लागू करेगी। इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को भी काफी राहत मिलेगी।
गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर १५०० रुपये का जुर्माना लगेगा। जबकि बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर ५,००० और दूसरी बार १०,००० रुपये का जुर्माना लगाया जाएा।
वैसे खबरों की माने तो अन्य राज्यों में भी बहुत जल्द ही इन बदलावों को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जोर-शोर से शुरू कर दी गई है।
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