Tuesday, Jun 16, 2026 | Last Update : 03:04 PM IST
देश में कर चोरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून लागू करने जा रही है। आम बजट में सीमा शुल्क कानून में नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके जरिये न सिर्फ कस्टम अधिकारियों को ज्यादा ताकत मिलेगी बल्कि तस्करी, फर्जी बिल के जरिये कर चोरी करने वालों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।
नए कानून के तहत कर चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। नए कानून के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों के पास तस्करी और कर चोरी जैसे मामलों में संदिग्ध को हिरासत में लेने का अधिकार होगा।
-- ५० लाख रुपए से ज्यादा कर चोरी से जुड़े मामले को गैरजमानती धाराओं में रखने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी ऐसे मामलों पकड़े जाने पर जमानत नहीं होगी।
- सीमा शुल्क अधिकारी के पास टैक्स चोरी के अलावा ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स और ड्रॉबैक सुविधा के दुरुपयोग पर कार्रवाई के अधिकार होंगे।
- सेक्शन १०४ में बदलाव करके गिरफ़्तारी का अधिकार दिया जाएगा ।
कारोबारी के गलत पाए जाने पर उसे मिलने वाला रिफंड रद्द करने और गंभीर मामलों में रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने का अधिकार रहेगा।
टैक्स विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार मिश्रा के मुताबिक सरकार के इस कदम से फर्जी बिल लगाकर फायदा कमाने वाले व्यापारियों की तादाद घटेगी जिससे न सिर्फ टैक्स चोरी के मामलों में कमी देखने को बल्कि सरकार की आय में भी इजाफा देखने को मिलेगा।
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