31 मार्च होगी बैंक खाते को आधार से जोड़ने की आखरी तिथि

Saturday, Jan 18, 2025 | Last Update : 07:21 AM IST

31 मार्च होगी बैंक खाते को आधार से जोड़ने की आखरी तिथि

5 जजों की संविधान पीठ आधार से संबंधित मामलों में गुरुवार को फैसला सुनाएगी।
Dec 14, 2017, 3:47 pm ISTNationAazad Staff
Aadhaar
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सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य रूप से देने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी है। बता दें कि पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर तय की गई थी।

सरकार ने नए और पुराने बैंक खातों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने सभी बैक खातों के लिए 50,000 रुपये और उससे अधिक के वित्तीय लेनदेन के लिए 12 अंक की बायॉमीट्रिक संख्या को लागू कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी बयान में कहा गया है कि 2002 धन निवारण अधिनियम की रोकथाम के तहत नियम में संशोधन किया गया था। 1 जून, 2017 के बाद खोले गए खातों के लिए, आधार, स्थायी खाता संख्या या पैन और फॉर्म 60 खोलने के लिए छह महीनों के भीतर यानी की  31 मार्च 2018 तक आधार को शामिल करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए 31 मार्च आखरि तारिख होगी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 5 जजों की संविधान पीठ आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।

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