मनी लॉन्डरिंग मामले में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को कोर्ट से मिली जमानत

Thursday, Jan 16, 2025 | Last Update : 01:13 PM IST

मनी लॉन्डरिंग मामले में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को कोर्ट से मिली जमानत

वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को कोर्ट ने जमानत बांड के तहत 50-50 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिए।
Mar 22, 2018, 11:50 am ISTNationAazad Staff
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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को मनी लॉन्डरिंग मामले में अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने इन दोनों को 50-50 हजार रुपये का जमानत बांड भी जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है।

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। ईडी ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के अलावा पांच आरोपियों के नाम शामिल हैं। आरोप पत्र में 83 वर्षीय वीरभद्र सिंह, उनकी 62 वर्षीय पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार का नाम है।

गौरतलब है कि यह मामला साल 2010 का है जब वीरभद्र केंद्र सरकार में मंत्री थे हालांकि जांच के दौरान ही वीरभ्रद्र सिंह हिमाचल के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी।

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