वीरभद्र की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे से किया इंकार, १६ अप्रैल को अगली सुनवाई

Friday, Jan 10, 2025 | Last Update : 09:54 PM IST

वीरभद्र की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे से किया इंकार, १६ अप्रैल को अगली सुनवाई

वीरभद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उस पर जस्टिस सुनील गौड़ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई १६ अप्रैल को होगी।
Feb 6, 2019, 4:51 pm ISTNationAazad Staff
Virbhadra Singh
  Virbhadra Singh

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के १०करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई हुई। वीरभद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस सुनील गौड़ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनील गौड़ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई से भी जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब १६ अप्रैल के लिए तय की गई है। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने १० दिसंबर २०१८ को ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे।

...

Featured Videos!