Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 09:03 PM IST
सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल समेत, पत्रकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया, दिवंगत रिंकू खनूजा, विजय पंड्या और कैलाश मुरारका को सीबीआई अदालत ने सीडी बांटने के मामले में दोषी पाया है।
इस मामले में आरोपी भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि बघेल 8 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे। वहीं इस मामले में विजय भाटिया और विनोद वर्मा को जमानत दे दी गई है। इन दोनों को एक-एक लाख रुपये पर जमानत मिली है।
सेक्स सीडी मामले में चार्जशीट मंजूर होने के बाद भूपेश बघेल ने कोर्ट से कहा कि वे न ही वकील रखेंगे और न ही उन्हें जमानत चाहिए। उन्हें जेल भेज दिया जाए। बघेल 8 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। कथित सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। बघेल को 120बी, 469, 471 आईटी एक्ट 67ए के तहत आरोपी बनाया गया।
भूपेश बघेल को इस मामले में रविवार को समन जारी किया गया था। जिसके बाद कोर्ट में सोमवार को उनकी पेशी हुई। इस बीच भूपेश बघेल अंबेडकर चौक से पैदल चल कर अदालत पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह मामला 27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल होने के बाद सामने आया था।
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