Thursday, Nov 28, 2024 | Last Update : 04:00 AM IST
बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को हुए महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. एनआईए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार ने चार साल 10 माह 12 दिन के बाद मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में 90 गवाहों से पूछताझ की गई.
जिसके बाद कोर्ट ने जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. फिलहाल ये सभी बेउर जेल के बंद है.सीरियल ब्लास्ट का सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था.
बहरहाल अदालत सभी आरोपियों की सजा पर ऐलान 31 मई को करेगी. आपको बता दें कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए एक बाद एक 10 बम धमाकों से महाबोधि मंदिर परिसर दहल उठा था. पांच धमाके महाबोधि मंदिर परिसर के भीतर हुए थे, तीन तेरगर मठ में हुए थे जहां करीब 200 प्रशिक्षु भिक्षु रहते थे और एक-एक धमाका 80 फुट की बुद्ध प्रतिमा के पास और बाइपास के करीब बस स्टैंड पर हुए थे.
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