बिहार : शराबबंदी कानून में बदलाव पहली बार पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

Wednesday, Nov 27, 2024 | Last Update : 03:08 PM IST

बिहार : शराबबंदी कानून में बदलाव पहली बार पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

बिहार में राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधन) विधेयक को मिली मंजूरी।
Jul 12, 2018, 9:57 am ISTNationAazad Staff
Nitish kumar
  Nitish kumar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर कानुन में फेर बदल किया है।पहली बार यह जुर्म करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। दोबारा शराब पीते पकड़े जाने पर सजा बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि पहले यह जुर्म करने वाले को उन्हें कम से कम पांच साल के कारावास की सजा का प्रावधान था. उसके बाद भी वही जुर्म करते हैं तो उनके लिए दस साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया था

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन विधेयक 2018, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, बिहार होटल विलासवस्तु काराधान अधिनियम एवं बिहार मनोरंजन कर अधिनियम को संशोधित करने से संबंधित विधेयक व बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध बिहार संशोधन अधिनियम 1975 के निरसन के लिए बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध बिहार संशोधन अधिनियम 2018 को विधानमंडल सत्र में पेश किए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधानसचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 33 विषयों पर विचार कर उन्हें मंजूरी प्रदान कर दी है।

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