यौन उत्पीड़न मामला : आसाराम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

Wednesday, Dec 25, 2024 | Last Update : 01:15 AM IST

यौन उत्पीड़न मामला : आसाराम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुजरात के सूरत रेप केस में आसाराम ने जमानत की मांग की थी।
Jul 15, 2019, 3:19 pm ISTNationAazad Staff
Asaram Bapu
  Asaram Bapu

यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आसाराम की जमानत याचिका एक बार फिर से कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात ट्रायल कोर्ट से जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी करने को भी कहा है।

इससे पहले आसाराम ने ताउम्र जेल में सजा काटने के कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी। इस याचिका को भी हाईकोर्ट ने २६ मार्च २०१९ को खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले आसाराम ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि आसाराम पर बलात्कार और हत्या का मामला है और इसी मामले में वह जेल में बंद है.

गौरतलब है कि आसाराम और उसके चार अन्य सह आरोपियों पर के खिलाफ यौन उत्पीड़न  के तहत पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत ६ नवंबर २०१३ को पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था। पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और १५ अगस्त २०१३  को उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

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