रेप के आरोपी 'फलाहारी बाबा' दोषी करार, उम्रकैद की मिली सजा

Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 09:19 PM IST


रेप के आरोपी 'फलाहारी बाबा' दोषी करार, उम्रकैद की मिली सजा

यौन शोषण के मामले में फलाहारी बाबा उर्फ कौशलेंद्र प्रपन्नचार्य को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अलवर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी फलाहारी बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Sep 27, 2018, 10:18 am ISTNationAazad Staff
Falahari Baba
  Falahari Baba

राजस्‍थान के अलवर जिले की एक अदालत ने स्‍वयंभू संत कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य उर्फ 'फलाहारी बाबा' को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाबा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  वहीं इस मामले में बचाव पक्ष के वकील अशोक शर्मा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

बता दें कि इस मामले में अलवर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय पीड़िता ने बाब पर आरोप लगाते हुए कहा कि पढ़ाई के दौरान इंटर्न लगने पर मिली पहली राशि का चेक बाबा को देने वह उसके आश्रम गई। उसने आरोप लगाया था कि बाबा ने उसी दिन (सात अगस्त 2017) को अपने एक शिष्य की मदद से उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसका यौन शोषण किया।

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। जिसके तहत स्वयंभू बाबा को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

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